आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर मुंबई में एक महीने के लिए ड्रोन-पैराग्लाइडिंंग पर पाबंदी

बड़ा फैसला आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर मुंबई में एक महीने के लिए ड्रोन-पैराग्लाइडिंंग पर पाबंदी

Tejinder Singh
Update: 2022-11-10 15:05 GMT
आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर मुंबई में एक महीने के लिए ड्रोन-पैराग्लाइडिंंग पर पाबंदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर में आतंकी खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों पर 30 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन्स) संजय लाटकर ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आतंकवादी, राष्ट्रविरोधी तत्व ड्रोन, रिमोट से चलने वाले बेहद छोटे एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर हमले कर सकते हैं। इसके जरिए अतिविशिष्ट लोगों को साथ आम लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही इस तरह के हमले के जरिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ महानगर की कानून व्यवस्था को भी खराब किया जा सकता है। इस तरह का संभावित वारदातों को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बेहद हल्के विमान, हॉट एयर बैलून, निजी हेलिकॉप्टर से होने वाली पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर्स, हैग ग्लाइडर्स की उड़ान पर 30 दिनों के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। यह पाबंदी 13 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। मुंबई पुलिस को हवाई निगरानी के लिए इस पाबंदी से छूट दी गई है साथ ही जिन लोगों ने इसकी लिखित इजाजत ली होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो लोग बिना इजाजत उपरोक्त गतिविधियों में लिप्त पाए गए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुंबई लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। 26/11 आतंकी हमले के बाद से लगातार पुलिस इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एहतियात बरत रही है और पुलिस नियमित तौर पर महानगर में इस तरह की पाबंदियों से जुड़े आदेश जारी करती रहती है। 
 

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