ED को जांच से रोकने चोकसी ने दायर किया आवेदन, तबीयत ठीक हुई तो तीन माह में होगी वापसी

ED को जांच से रोकने चोकसी ने दायर किया आवेदन, तबीयत ठीक हुई तो तीन माह में होगी वापसी

Tejinder Singh
Update: 2018-11-19 15:00 GMT
ED को जांच से रोकने चोकसी ने दायर किया आवेदन, तबीयत ठीक हुई तो तीन माह में होगी वापसी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी ने सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में उसने खुद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से जारी जांच पर रोक लगाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि कर्पोरेट अफेयर मंत्रालय ने सीरियस फ्राड इनवेस्टिगेशन आफिस को इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। इसलिए ईडी को इस प्रकरण की आगे जांच करने से रोका जाए। इस आवेदन पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। 

तबीयत ठीक हुई तो तीन माह में होगी चोकसी की वापसी 

पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के वकील ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में दावा किया है कि जब मेरे मुवक्किल भारत छोड़कर गए थे तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज था लिहाजा मेरे मुवक्किल को भगौड़ा आर्थिक अपराधी न  घोषित किया जाए। पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई चल रही है। ईडी ने अपने आवेदन में मांग की है कि भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए। कोर्ट इस मामले में 5 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

न्यायाधीश के सामने सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि जब मेरे मुवक्किल ने भारत छोड़ा था तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज था। फिलहाल उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ली है। वहां उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यदि तबीयत में सुधार हुआ तो वे तीन महीने बाद भारत आने के बारे में विचार करेंगे। इसके अलावा वे वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अपना बयान देने को लेकर सकारात्मक हैं। वहीं ईडी के वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपी की ओर से भारत आने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। जांच को लेकर भी कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि वे 5 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगें। 

 

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