ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव

चुनाव आयोग ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव

Tejinder Singh
Update: 2021-09-13 12:46 GMT
ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव
हाईलाइट
  • 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की छानबीन
  • 27 सितंबर को लिया जा सकेगा नामांकन वापस
  • 5 अक्टूबर को होगा चुनाव
  • 6 जिलों में जिला परिषद की कुल 85 सीटें
  • चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान की घोषणा
  • नागपुर
  • अकोला
  • वाशिम समेत 6 जिला परिषद
  • पंचायत समितियों की कुल 144 सीटों के उपचुनाव
  • पंचायत समितियों के लिए भी मतदान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ओबीसी आरक्षण के बिना नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदूरबार जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के स्थगित किए गए उपचुनाव अब 5 अक्टूबर को होंगे। इसके साथ ही पालघर जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए मतदान भी इसी दिन होंगे। जबकि इन सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव में वोटों की गिनती 6 अक्टूबर को होगी। सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह घोषणा की है।

6 जिलों में जिला परिषद की कुल 85 सीटें और उसके तहत आने वाली पंचायत समितियों की कुल 144 सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के मतदान के लिए कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण रद्द होने के चलते स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित नहीं कर सकती है। चुनाव टालने का अधिकार केवल राज्य चुनाव आयोग के पास है। इसके मद्देनजर अब राज्य चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख का ऐलान किया है।

राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदूरबार और पालघर जिले के जिलाधिकारियों से कोरोना के मरीजों की संख्या और सप्ताह भर की रोजना मरीजों और मृतकों की संख्या की रिपोर्ट मंगाया था। इसके अनुसार 6 जिलों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक नागपुर, अकोला, वाशिम, नंदूरबार और धुलिया जिला परिषद और उसके तहत आने वाली पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम उम्मीदवारों के पर्चों की छानबीन के बाद स्थगित किया गया था। जबकि पालघर जिला परिषद और उसके तहत आने वाली पंचायत समितियों के उपचुनाव के लिए 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किया जाएगा।

21 सितंबर को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छानबीन की जाएगी। इसके बाद पालघर, नागपुर समेत सभी जगहों पर 21 सितंबर को वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव निर्णय अधिकारी के फैसले के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील न होने की स्थिति में 27 सितंबर को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। जबकि अपील वाली सीटों पर 29 सितंबर तक उम्मीदवार पर्चा वापस ले सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया और नंदूरबार जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए 19 जुलाई को उपचुनाव की घोषणा की गई थी।

जबकि पालघर में तीसरे स्तर की पाबंदियां लागू होने कारण उस समय जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई के आदेश और राज्य सरकार की तरफ से उपचुनाव टालने के आग्रह को ध्यान मे रखते हुए 9 जुलाई को उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच बीते 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार का 11 अगस्त का कोविड प्रतिबंध उपचुनाव के लिए लागू नहीं होता है। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को मतदान करने के संबंध में तत्काल फैसला लेने का आदेश दिया था। उसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख का ऐलान किया है। 

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