फोरम ऑफ माइनॉरिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन पर लगा जुर्माना

फोरम ऑफ माइनॉरिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन पर लगा जुर्माना

Tejinder Singh
Update: 2018-04-22 12:25 GMT
फोरम ऑफ माइनॉरिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन पर लगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए फोरम ऑफ मायनारिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्युशन पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम कैंसर के मरीजों का इलाज करनेवाले टाटा मेमोरियल अस्पताल में जमा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने यह निर्देश फोरम ऑफ मायनारिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्युशन की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। 

कैंसर मरीजों के इलाज के लिए टाटा अस्पताल को देनी होगी रकम 
आवेदन में मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार दिया जाए जो संस्थान स्तर पर एडमिशन को लेकर निर्धारित पात्रता को पूरा करते है। इसके साथ ही दि फुल टाइम पीजी व डिप्लोमा कोर्स रूल पर रोक लगाई जाए। इस दौरान बेंच ने पाया कि इस मामले में  2 मई 2016 को हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट ने 2016 के शैक्षणिक सत्र में हस्तक्षेप करने से मना किया था।  

कैंसर मरीजों के इलाज के लिए टाटा अस्पताल को देनी होगी रकम 
अब इस साल नया शैक्षणिक सत्र है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम नियमों पर रोक लगाने की अपनी मांग पर जोर नहीं दे रहे है। किंतु कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। बेंच ने कहा कि यह आवेदन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए हम आवेदनकर्ता पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाते है। 
 

Similar News