कोरोना काल में पुअर एक्यूआई वाले शहरों में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

कोरोना काल में पुअर एक्यूआई वाले शहरों में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-03 08:55 GMT
कोरोना काल में पुअर एक्यूआई वाले शहरों में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

क्रिसमस और न्यू ईयर में वायु गुणवत्ता मॉडरेट होने पर फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुअर एक्यूआई वाले शहरों में कोरोना काल के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर वायु गुणवत्ता मॉडरेट होने पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक केवल ग्रीन पटाखें फोड़े जा सकेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका पर एनजीटी ने सभी जिला मुख्यालयों पर तीन माह के भीतर वायु प्रदूषण को मापने के लिए मॉनीटरिंग स्टेशन बनाने के लिए कहा है। उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दीपावली पर पटाखे फोडऩे से हुए वायु प्रदूषण से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया है। 
दूषकों से कलेक्टर वसूल सकेंगे दंड 
 एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि वायु प्रदूषण फैलाने वालों से कलेक्टर दंड वसूल सकेंगे। इस संबंध में उपभोक्ता मंच की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव ने कहा था कि पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाए, तभी वायु प्रदूषण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। मंच के तर्क से सहमत होते हुए एनजीटी ने यह आदेश जारी किया है। 
पीडि़त व्यक्ति माँग सकता है क्षतिपूर्ति 
 एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण से पीडि़त व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता मंच ने एनजीटी से अनुरोध किया था कि वायु प्रदूषण की वजह से लोग विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इलाज में उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

Tags:    

Similar News