गडचिरोली आईडी विस्फोट के आरोपी सत्यानारायण ने मांगी जमानत

 15 जून को अगली सुनवाई  गडचिरोली आईडी विस्फोट के आरोपी सत्यानारायण ने मांगी जमानत

Tejinder Singh
Update: 2022-06-08 15:35 GMT
गडचिरोली आईडी विस्फोट के आरोपी सत्यानारायण ने मांगी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2019 के गडचिरोली आईडी धमाके के मामले में आरोपी आर. सत्यनारायण ने जमानत के लिए बांबे हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। सत्यनारायण इसी मामले में आरोपी निर्मला उप्पुगंती का पति है। उप्पुगंती की पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद एक धर्मशाला में मौत हो गई थी। कथित रुप से नक्सली गतिविधि में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे सत्यनारायन फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई।

 अधिवक्ता पायोसी राय ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि इस मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एनआईए के पास मेरे मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ इलेक्ट्रानिक सबूत हैं। जिसमें एक भाषण की क्लिपिंग का समावेश है। यह भाषण मेरे मुवक्किल की पत्नी (उप्पुगंती) ने दी थी। इसका मेरे मुवक्किल से कोई संबंध नहीं है।  चूंकि मेरे मुवक्किल की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। इसलिए वे सिर्फ उसकी देखरेख के लिए कुछ समय उसके साथ थे। मेरे मुवक्किल तीन साल से विचाराधीन कैदी के रुप में जेल में बंद हैं। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। इस दौरान सरकारी वकील प्रजाक्ता शिंदे ने कहा कि उन्हें इस आवेदन पर जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी।  

 

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