सरकार की दलील - युवाओं को हुक्के से दूर रखना जरूरी, इसलिए लगाई पाबंदी

सरकार की दलील - युवाओं को हुक्के से दूर रखना जरूरी, इसलिए लगाई पाबंदी

Tejinder Singh
Update: 2018-12-17 14:25 GMT
सरकार की दलील - युवाओं को हुक्के से दूर रखना जरूरी, इसलिए लगाई पाबंदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सरकार ने जनहित में व युवाओं को हुक्के के प्रकोप से बचाने के लिए हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त सरकारी वकील ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कालेज जाने वाले युवा हुक्का पार्लर में जाते हैं, इन्हें इस लत से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध का फैसला लिया है। 

राज्य सरकार ने पिछले दिनों हुक्कापार्लर के खोलने व चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले के खिलाफ रेस्टोरेंट मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि बीडी व सिगरेट जैसे अन्य तंबाकू युक्त उत्पाद बेचे जा रहे हैं। सिर्फ हुक्के के साथ अलग-अलग स्वाद वाले तंबाखू के सेवन पर रोक लगाई गई है। जबकि रेस्टोरेंट में हुक्का के लिए एक अलग जोन भी बनाया जाता है।  

याचिका में सरकार की ओर से कमला मिल हादसे को भी हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधार मानने को अतार्किक बताया गया है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

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