तारीख बढ़ी, अब 25 अगस्त तक भर सकते हैं GST रिटर्न
तारीख बढ़ी, अब 25 अगस्त तक भर सकते हैं GST रिटर्न
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 20 से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। करदाताओं के साथ ही टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी GST के लिए भरे जाने वाले इस प्रथम रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी।
इस महीने की 20 तारीख तक GST के तहत 3B फार्म भरने के साथ ही करदाताओं को बैंकों में भी कर जमा कराना है। ऐसे सभी व्यापारी जिनकी क्रेडिट निकल रही है, वह अपने हिसाब से टैक्स की गणना कर 25 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर दें और राशि का भुगतान कर दें। जिनकी कोई क्रेडिट नहीं निकल रही, उन्हें 25 अगस्त तक पूरा पेमेंट करना है और फार्म भरना है। जिनकी क्रेडिट निकल रही है, वह क्रेडिट लेने के लिए ट्रांस वन फार्म भर दें। यह फार्म भरते ही सॉफ्टवेयर में गणना हो जाएगी कि व्यापारी द्वारा की गई टैक्स गणना और GST-3B में भरे गए टैक्स का हिसाब सही हैं या नहीं। यदि गणना सही होगी तो व्यापारी को कुछ अतिरिक्त नहीं देना होगा और यदि व्यापारी ने टैक्स कम भरा है तो वह बची हुई टैक्स की राशि 18% ब्याज के हिसाब से चुका सकता है।