तेलगी फर्जी स्टांप पेपर घोटाला : हाईकोर्ट ने CBI से पूछा- और कब तक चलाओगे यह मामला

तेलगी फर्जी स्टांप पेपर घोटाला : हाईकोर्ट ने CBI से पूछा- और कब तक चलाओगे यह मामला

Tejinder Singh
Update: 2018-03-21 15:56 GMT
तेलगी फर्जी स्टांप पेपर घोटाला : हाईकोर्ट ने CBI से पूछा- और कब तक चलाओगे यह मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तेलगी फर्जी स्टांप पेपर घोटाले के मामले को सीबीआई और कितने दिन चलाएगी वैसे इस मामले को दो दशक के करीब का वक्त पूरा होने आया है। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को यह सवाल किया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े मुकदमे को शुरु होकर भी काफी वक्त बीत चुका है और अब तक प्रकरण के मुख्य आरोपी के खिलाफ भी सबूत पेश करने का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सीबीआई अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को पूरा करने में कितना वक्त लेगी और सरकारी खजाने पर कितना बोझ डाला जाएगा 

एक निश्चित समय में पूरा हो मुकदमा

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है। सीबीआई को हलफनामे में स्पष्ट करना होगा कि वह मुकदमे की सुनवाई को कब तक पूरा करेगी। साल 2002 में पुणे में फर्जी स्टांप पेपर घोटाले मामले को लेकर अब्दुल करीम तेलगी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रीधर वगळ को भी आरोपी बनाया गया है। जो फिलहाल जमानत पर है। वगल ने मामले से मुक्त किए जाने को लेकर मकोका कोर्ट मेें आवेदन दायर किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ वगण ने हाईकोर्ट में अपील की है। बुधवार को खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने उपरोक्त निर्देश दिया। 

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