हाईकोर्ट ने पूछा- मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए

हाईकोर्ट ने पूछा- मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए

Tejinder Singh
Update: 2018-06-27 14:05 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा- मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उसने जनवरी 2017 से प्रलंबित मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या किया है? इस मामले को पिछड़ा आयोग के पास भेजा गया था। आयोग का कामकाज कहा तक पहुंचा है? इसकी जानकारी शुक्रवार तक अदालत मे पेश की जाए। 

सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाटील ने इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि मराठा आरक्षण को लेकर कोई निर्णय न होने के चलते पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का समय आ गया है, लेकिन आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसलिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर सरकार को मराठा आरक्षण के विषय में फैसला लेने के लिए कहा जाए।

बुधवार को जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने पूछा की मराठा आरक्षण के विषय में अब तक कौन से कदम उठाए गए है? यह मामला कहा तक पहुंचा है? इसकी जानकारी हमे अगली सुनवाई के दौरान दी जाए। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 29 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

Similar News