फिल्म ‘जीरो’ को लेकर दायर याचिका पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

फिल्म ‘जीरो’ को लेकर दायर याचिका पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

Tejinder Singh
Update: 2018-11-19 16:12 GMT
फिल्म ‘जीरो’ को लेकर दायर याचिका पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ‘जीरो‘ फिल्म के निर्माता व फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया एक दृश्य सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। पेशे से वकील अमृतपाल सिंह खालसा की ओर से दायर की गई इस याचिका में फिल्म अभिनेता शहरुख के अलावा फिल्म निर्माता गौरी खान व निर्देशक आनंद राय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(सेंसर) को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश दिया जाए। 

सोमवार को खालसा ने न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर को रखी। याचिका में फिल्म के ट्रेलर में दिखाए जा रहे एक दृश्य का जिक्र किया गया है। जिसमे फिल्म अभिनेता शहरुख बनियान व हाफपैंट पहने दिख रहे है और गले में पांच सौ के नोटो की माला के साथ सिखो के धार्मिक शस्त्र कृपाण को भी पहना हुआ है। जो कि आपत्तिजनक है। सिखों के लिए कृपाण का विशेष महत्व है और यह उनकी आस्था से भी जुड़ी हुई है। 

याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए पुलिस को फिल्म अभिनेता शहरुख व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत कार्रवाई का निर्देश दे। याचिका में सेंसर बोर्ड को फिल्म का प्रमाणपत्र रद्द करने व अपत्तिजनक दृश्य को हटाने तथा ट्रेलर पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। 
 

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