हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए दी ए फोर आकार का कागज इस्तेमाल की अनुमति

हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए दी ए फोर आकार का कागज इस्तेमाल की अनुमति

Tejinder Singh
Update: 2021-07-14 12:42 GMT
हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए दी ए फोर आकार का कागज इस्तेमाल की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पेपर की खपत को कम करने व पर्यावरण के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय में ए फोर आकार के कागज के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। लिहाजा अब हरे रंगे की बजाय सफेद रंग के ए फोर आकर वाले पेपर में याचिकाएं,आवेदन व हलफनामे दायर करने के लिए किए जा सकेगे। सफेद रंग के ए फोर आकार वाले कागज के दोनों तरफ प्रिंट किए जा सकेंगे। अब तक कोर्ट में फुल स्कैप आकारवाले  हरे रंग के कागज का इस्तेमाल याचिकाएं दायर करने के लिए किया जाता था। 

पेशे से वकील अजिंक्य उदाने ने कोर्ट में न्यायिक व प्रशासकीय कार्य  के लिए हरे रंग के बजाय ए फोर आकर के कागज का इस्तेमाल करने की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि ए फोर आकार के पेपर के इस्तेमाल से न सिर्फ बड़े पैमाने पर कागज की बचत होगी बल्कि इससे पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। 

मंगलवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एस आर नारगोलकर ने कहा कि प्रशासन की ओर से उच्च गुणवत्तावाले (75 जीएसएम) ए फोर आकार के कागज के इस्तेमाल की अनुमति के विषय में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कागज में दोनों तरफ प्रिंट की इजाजत होगी।

इस अधिसूचना के मद्देनजर याचिकाकर्ता की मांग पूरी हो चुकी है। इस बात को जानने के बाद याचिकाकर्ता के वकील  पीआर कटनेशवारकर ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना को राज्य की सभी निचली अदालतों में भी लागू किया जाए। इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को इस विषय पर रजिस्ट्रार जनरल को निवेदन देने को कहा। ताकि वे निचली अदालतों को इस बारे में उचित निर्देश जारी कर सकें। 

 

 

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