हाईकोर्ट ने महिला को दी तीन भ्रूण के गर्भपात की अनुमति

हाईकोर्ट ने महिला को दी तीन भ्रूण के गर्भपात की अनुमति

Tejinder Singh
Update: 2021-05-23 09:15 GMT
हाईकोर्ट ने महिला को दी तीन भ्रूण के गर्भपात की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला को तीन भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी है। 24 सप्ताह की गर्भवती महिला ने दावा किया था कि उसकेे दोभ्रूण में विसंगतिया हैं। इसलिए उसे गर्भपात की इजाजत दी जाए। जे जे अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की जांच के बाद उसके दावे को सही पाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक भ्रूण सही है, लेकिन उसे बचा पाना सम्भव नहीं है।  

कोर्ट निर्देश के तहत यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति एस जे काथावाला व न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ के सामने पेश की गई थी। रिपोर्ट में महिला के मानसिक सेहत को ध्यान में रखकर गर्भपात कराने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक भ्रूण के सिर नहीं था। दूसरे में अनुवांशिक असमानताएं थी। जबकि तीसरा भ्रूण स्वास्थ्य था लेकिन उसे बचा पाना सम्भव नहीं था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद खंडपीठ ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी। अपनी तरह का यह पहला मामला है जब कोर्ट ने किसी महिला को तीन भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी है। 

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