हाईकोर्ट ने पूछा-धोखाधड़ी के इनामी आरोपी को बिना जमानत के कैसे कर दिया रिहा

हाईकोर्ट ने पूछा-धोखाधड़ी के इनामी आरोपी को बिना जमानत के कैसे कर दिया रिहा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-23 08:30 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा-धोखाधड़ी के इनामी आरोपी को बिना जमानत के कैसे कर दिया रिहा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन, डीजीपी, भोपाल आईजी एवं एडीजीपी उपेन्द्र जैन,  भोपाल एसपी नार्थ सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि धोखाधड़ी के इनामी आरोपी को बिना जमानत के कैसे रिहा कर दिया गया। जस्टिस विजय शुक्ला की एकल पीठ ने अनावेदकों को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। भोपाल निवासी आमिर खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में अरेरा कॉलोनी भोपाल निवासी जसवीर सिंह के खिलाफ कोहेफिजा थाने में 31 दिसम्बर 2019 को धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी का प्रकरण दर्ज किया गया है। लगातार फरार होने की वजह से पुलिस ने आरोपी पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। याचिका में कहा गया है कि 11 सितम्बर 2020 को रायसेन की गौहरगंज पुलिस ने जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर एसआई नितिन अहिरवार और तीन आरक्षक जसवीर सिंह को कोहेफिजा थाने ले आए। यह सूचना रोजनामचे में दर्ज है। अधिवक्ता विकास महावर ने तर्क दिया कि भोपाल के आईजी एवं एडीजीपी उपेन्द्र जैन का नजदीकी होने के कारण जसवीर सिंह को थाने से िबना जमानत के ही छोड़ दिया गया। इस मामले में सीएम हैल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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