हाईकोर्ट ने पूछा- गुमटी मामले में केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई

हाईकोर्ट ने पूछा- गुमटी मामले में केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-31 07:34 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा- गुमटी मामले में केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेन्स इस्टेट से पूछा है कि गुमटी निर्माण और आवंटन में अनियमितता को लेकर जबलपुर केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ जारी शोकॉज नोटिस की कॉपी भी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को नियत की गई है। 

पिछली सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने केन्द्र सरकार और केन्ट बोर्ड के अधिवक्ताओं से इस आशय की जानकारी पेश करने के लिए कहा था कि केन्ट बोर्ड के सीईओ के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार और केन्ट बोर्ड के अधिवक्ता जानकारी नहीं पेश कर पाए। इस पर युगल पीठ ने नाराजगी दिखाते हुए एक सप्ताह में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने केन्ट बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब पेश कर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार सीबीआई इस मामले में जांच नहीं कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा नायर ने केन्ट बोर्ड का पक्ष रखा। 

यह है मामला 

कटंगा निवासी नरेश भाटिया, राजेश शर्मा और सदर निवासी आबिद हुसैन की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर केन्ट बोर्ड द्वारा कटंगा रोड पर बनाई गई 45 गुमटियों के निर्माण और आवंटन को चुनौती दी गई थी। युगल पीठ द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि गुमटियां नगर निगम की जमीन पर बनाई गई थी। गुमटियों के निर्माण की अनुमति भी नियम विरूद्द्ध तरीके से दी गई थी। सुनवाई के दौरान केन्ट बोर्ड ने स्वयं गुमटियां अलग कर ली थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमित खत्री ने पक्ष रखा।
 

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