नकली देशी शराब बनाने के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

नकली देशी शराब बनाने के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Tejinder Singh
Update: 2018-12-31 12:08 GMT
नकली देशी शराब बनाने के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट नकली देशी शरीब बनाने के मामले में एक आरोपी को 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है। ठाणे पुलिस ने इस मामले में आरोपी वीजे पाटील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328 व महाराष्ट्र प्रोहिबिशन कानून की धारा 65(ई) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के पास मिले द्रव्य के नमूने को जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट में पता चला था कि आरोपी नकली शराब बनाने में लिप्त है। 

अवकाशकालीन जस्टिस भारती डागरे के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने दावा किया कि पुलिस ने गलत तरीके से मेरे मुवक्किल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। क्योंकि धारा 328 के तहत तभी मामला दर्ज किया जा सकता है जब आरोपी के पास कोई जहरीली चीज मिले। और वह इस जहरीली से चीज से लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। वहीं आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए सहायक सरकारी वकील ने कहा कि आोरपी नकली शराब बनाने के काम में लिप्त पाया गया है।

ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरुरत है। आरोपी प्रथम दृष्टया जमानत के लिए पात्र नजर आ रहा है। लिहाजा उसे दस हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की जाती है। जस्टिस ने आरोपी को आगाह किया है कि वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड न करे और जांच में जरुरी सहयोद तथा हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहे। 

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