पत्नी के आरोप पर हाईकोर्ट ने पति की शारीरिक जांच करने के दिए निर्देश

पत्नी के आरोप पर हाईकोर्ट ने पति की शारीरिक जांच करने के दिए निर्देश

Anita Peddulwar
Update: 2019-05-25 13:54 GMT
पत्नी के आरोप पर हाईकोर्ट ने पति की शारीरिक जांच करने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पति शारीरिक रुप से वैवाहिक जीवन के लिए सक्षम नहीं है,पत्नी की ओर से  लगाए गए इस आरोप की पड़ताल के लिए बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी को पति को डाक्टर के सामने हाजिर करने का निर्देश दिया है। पत्नी ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में दावा किया है कि उसका पति शारीरिक रुप से शादी के लायक नहीं था यह बात उसके ससुरालवालों को पता थी फिर भी यह जानकारी मुझसे छुपाई गई थी। इस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत में महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। 

मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी पति ने बांबे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पति की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सारंग अरध्दे ने कहा कि मेरे मुवक्किल अपनी शारीरिक सक्षमता की जांच के लिए किसी भी डाक्टर के पास हाजिर होने को तैयार है। ताकि यह साबित हो सके की मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया गया है वह झूठा है। निचली अदालत ने सिर्फ इसलिए मेरे मुवक्किल की जमानत अर्जी खारिज की है कि क्योंकि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरुरी है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में मेरे मुवक्किल की जांच हो।

मेरे मुवक्किल की जांच का काम सक्षम सरकारी वैधकीय अधिकारी की उपस्थिति में भी हो सकता है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी पर  मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वे आरोपी को सोलापुर के सिविल सर्जन के पास 28 मई से 31 मई 2019 के बीच पेश करे। यदि इस अवधि में सिविल सर्जन अनुपलब्ध रहते है तो आरोपी खुद को बाद में सिविल सर्जन की सुविधा के हिसाब से उपलब्ध कराए। यहीं नहीं आरोपी पुलिस के साथ जांच में सहयोग करे। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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