सोहराबुद्दीन मामले से जुड़ी याचिका पर अमित शाह को हाईकोर्ट से राहत 

सोहराबुद्दीन मामले से जुड़ी याचिका पर अमित शाह को हाईकोर्ट से राहत 

Tejinder Singh
Update: 2018-11-02 13:55 GMT
सोहराबुद्दीन मामले से जुड़ी याचिका पर अमित शाह को हाईकोर्ट से राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बांबे लॉयर एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले से भाजपा के अध्यक्ष शाह को बरी किया था। याचिका में मांग कि गई थी कि शाह को इस प्रकरण से मुक्त किए जाने के निर्णय को सीबीआई द्व्रारा हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में मामले को लेकर सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।

एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध किया। उन्होंने दावा किया था कि यह याचिका लोकप्रियता व प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। सीबीआई ने सभी कानूनी पहलूओं पर विचार करने के बाद ही अपील न करने का निर्णय लिया है। इस विषय को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 

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