नई आबकारी नीति को लेकर दायर मामलों पर हाईकोर्ट ने दी राय, नीति की शर्तों को लेकर सरकार को हलफनामा देने के निर्देश

नई आबकारी नीति को लेकर दायर मामलों पर हाईकोर्ट ने दी राय, नीति की शर्तों को लेकर सरकार को हलफनामा देने के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-28 09:00 GMT
नई आबकारी नीति को लेकर दायर मामलों पर हाईकोर्ट ने दी राय, नीति की शर्तों को लेकर सरकार को हलफनामा देने के निर्देश

यह प्रदेश सरकार के राजस्व से जुड़ा मामला है, बेहतर होगा कि टेण्डर पर विचार हो, नहीं तो यह कानूनी लड़ाई है, लंबी चलेगी
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच चल रही तनातनी को लेकर हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा च्यह सरकार के राजस्व से जुड़ा मामला है। अच्छा होगा कि टेण्डर को लेकर सरकार विचार करे, नहीं तो यह कानूनी लड़ाई है, जो चलती ही रहेगी और साल निकल जाएगा। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को कहा है कि नई आबकारी नीति की शर्तों को लेकर वह हलफनामा 30 मई तक पेश करे। उस पर याचिकाकर्ताओं को कुछ कहना है तो वे अपना हलफनामा भी 1 जून तक दायर करें। उसके बाद सुनवाई 2 जून को होगी।
माँ वैष्णो इंटरप्राइजेस व अन्य की ओर से दायर इन याचिकाओं में शराब ठेकेदारों ने हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि सरकार या तो उनसे ली गई राशि को लौटाकर फिर से टेण्डर कराए या फिर उनसे ली गई बिड की राशि सरकार द्वारा घटाई जाए। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुको के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, नमन नागरथ, अधिवक्ता राहुल दिवाकर, कपिल वाधवा और राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया तुषार मेहता व महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने पक्ष रखा।
 

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