झोलाछाप के आरोपी डॉक्टर को डिग्री पेश करने हाईकोर्ट ने दी आखिरी मोहलत

झोलाछाप के आरोपी डॉक्टर को डिग्री पेश करने हाईकोर्ट ने दी आखिरी मोहलत

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-18 13:17 GMT
झोलाछाप के आरोपी डॉक्टर को डिग्री पेश करने हाईकोर्ट ने दी आखिरी मोहलत

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई तक डिग्री पेश न करने पर निरस्त कर दी जाएगी अग्रिम जमानत
 डिजिटल डेस्के जबलपुर ।
जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का सामना कर रहे कथित  झोलाछाप डॉक्टर जितेन्द्र सिंह वर्मा को डिग्री पेश करने हाईकोर्ट ने आखिरी मोहलत दी है। सोमवार को सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने डॉ. वर्मा के पैरोकार को कहा कि 31 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक यदि उनके मुवक्किल अपनी डिग्री पेश नहीं कर पाते तो उनके पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत निरस्त कर दी जाएगी। 
युगलपीठ ने ये निर्देश जबलपुर के पत्रकार ऋषिकेष सराफ  की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। इस याचिका में आरोप है कि शहर में कई झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा पात्रता न होने के बाद कोराना काल में एलोपैथिक दवाईओं से सर्दी, जुखाम, बुखार आदि बीमारियों का उपचार कर रहे हैं। इस बारे में दी गई शिकायतों के बाद भी झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पारितोष गुप्ता पैरवी कर रहे हैं। 
धोखाधड़ी की आरोपी महिला को जमानत नहीं
लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाली आरोपी महिला को जिला सत्र न्यायालय की एडीजे कविता दीप खरे की अदालत ने जमानत का लाभ देने से इंकार करके उसकी ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। करमेता निवासी अशोक कुमार मिश्रा की शिकायत पर भेड़ाघाट थाना पुलिस ने आरोपी महिला गीता सिंह रावत व अन्य के खिलाफ 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है। आरोपी महिला की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से आपत्ति देकर आरोप लगाया गया कि शिकायत को वापस लेने उन पर दवाब बनाया जा रहा है।


 

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