वैवाहिक विवाद में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हाईकोर्ट ने दी राहत

वैवाहिक विवाद में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हाईकोर्ट ने दी राहत

Tejinder Singh
Update: 2019-04-15 13:54 GMT
वैवाहिक विवाद में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हाईकोर्ट ने दी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को राहत को प्रदान की है। हाईकोर्ट ने महिला को डुप्लेक्स फ्लैट के ऊपरी हिस्से में रहने की मिली इजाजत को बरकार रखा है। इससे पहले पारिवारिक अदालत ने महिला के 75 वर्षीय पति को निर्देश दिया था कि वह अपनी पत्नी से घर खाली न कराए। जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। 

महानगर के वालकोश्वर इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति का एक इमारत में डुप्लेक्स फ्लैट है। निचले हिस्से में पति रहता है जबकि उपरी हिस्से में पत्नी। महिला ने अपने पति की हिसांत्मक व गाली-गलौचवाली प्रवृत्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दायर की है। शिकायत में महिला ने पति पर घरेलू हिंसा बरतने का आरोप भी लगाया है। 

खंडपीठ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें इतनी उम्र के बाद पति-पत्नी वैवाहिक विवाद के कारण कई सालों से कानूनी लड़ाई में फंसे हुए है। जो की बेहद पीड़ादायी है। 

गौरतलब है कि साल 2018 में पारिवारिक अदालत ने पति को निर्देश दिया था कि वह अपनी पत्नी को उपरवाले फ्लैट से न निकाले। नीचे वाले फ्लैट में वह खुद रहे। पारिवारिक अदालत ने पति को अपनी पत्नी को एक लाख रुपए मुआवजे के रुप में भी देने का निर्देश दिया था। पति ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। 

 

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