हाईकोर्ट का निर्देश- न्यू ईयर पर बगैर अनुमति न बजाए फिल्मी गाने, जानिए क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट का निर्देश- न्यू ईयर पर बगैर अनुमति न बजाए फिल्मी गाने, जानिए क्या है पूरा मामला

Tejinder Singh
Update: 2018-12-26 15:50 GMT
हाईकोर्ट का निर्देश- न्यू ईयर पर बगैर अनुमति न बजाए फिल्मी गाने, जानिए क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने देशभर के विभिन्न इलाकों में स्थित 98 होटल व पबो को गाने की कॉपीराइट रखने वाली कंपनी की अनुमति के बगैर नए साल की पूर्व संध्या पर फिल्मी व गैर फिल्मी गाने बजाने से रोक दिया है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति भारती डागरे ने फोनोग्राफिक परफार्मेंश लिमिटेड (पीपीएल) ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया था कि उसके पास लाखो गानों के कॉपी राइट है, इसलिए उसकी अनुमति व लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बगैर होटल व पबों को 30 व 31 दिसंबर को चर्चित गाने बजाने से रोका जाए। याचिका में पीपीएल ने कई पांच सितारा होटलों व मशहूर रेस्टोरेंट को पक्षकार बनाया था। 

सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि पीपीएल गानों की मूल मालिक नहीं है, इसलिए उसे लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मुद्दे को हम उस समय सुनेंगे जब याचिका पर विस्तार से सुनवाई होगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीएल के पास गानों का कापी राइट है। इसलिए पीपीएल से गाने बजाने के लिए लाइसेंस लेना जरुरी है। लाइसेंस शुल्क के बारे में पीपीएल की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। 

 

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