किन्नर बनकर महिला के साथ रेप करनेवाले आरोपी को जमानत नहीं

हाईकोर्ट किन्नर बनकर महिला के साथ रेप करनेवाले आरोपी को जमानत नहीं

Tejinder Singh
Update: 2021-09-15 09:39 GMT
किन्नर बनकर महिला के साथ रेप करनेवाले आरोपी को जमानत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने किन्नर बनकर महिला के साथ दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूजा प्रभु देसाई ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने महिला पर लगी बुरी नजर को उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस दौरान आरोपी ने साड़ी पहनकर रखी थी। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप है। जिसमें कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से आरोपी में किन्नर  होने के लक्षण नहीं नजर आते है। इसके अलावा मामले से जुड़ा आरोपी कर्नाटक का रहनेवाला है। इसलिए उसके फरार होने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि आरोपी इस मामले में साल 2018 से हिरासत में है। लिहाजा निचली अदालत को एक साल के भीतर इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। 

शिकायतकर्ता के मुताबिक वह अपने इलाके में एक लड़की को ट्यूशन पढाने के लिए जाती थी। एक दिन साड़ी में खड़े आरोपी ने उससे कहा कि उस पर बूरी नजर लगी हुई है। जिसे वह उतार सकता है। इसके लिए उसने महिला को पकड़ा और अपने हाथ पर नीबू, हल्दी व चावल लेकर मंत्र पढने लगा। इस दौरान उसने महिला का यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म किया। फिर आरोपी ने कहा कि वह दूसरे दिन एक पवित्र धागा लेकर आएगा। जिसको पहनने के बाद महिला की परेशानी दूरी हो जाएगी। किंतु महिला ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। क्योंकि आरोपी उसे किन्नर की तरह नहीं लगा। दूसरे दिन जैसे ही आरोपी अपने बताए जगह पर आया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,519,506, अघोरी प्रथा व जादू-टोना उन्मूलन कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

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