शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले को अग्रिम जमानत नहीं, पीड़ित बनी बिनब्याही मां 

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले को अग्रिम जमानत नहीं, पीड़ित बनी बिनब्याही मां 

Tejinder Singh
Update: 2018-05-31 15:37 GMT
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले को अग्रिम जमानत नहीं, पीड़ित बनी बिनब्याही मां 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अवकाश जस्टिस अजय गड़करी ने कहा कि जब तक इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। जस्टिस ने कहा कि आरोपी पर काफी गंभीर आरोप लगे है। इसलिए वह फिलहाल जमानत पाने का हकदार नहीं है।

युवती ने पुलिस के सामने शिकायत में दावा किया था कि आरोपी ने उससे शादी के नाम पर संबंध बनाए पर जब वह पांच महीने की गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद युवती के घरवालों ने आरोपी के परिवारवालों से मुलाकात की तो आरोपी ने कहा कि वह इस मामले का हल निकालेगा। लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 420 के तहत मामला दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी शेखर लोने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की।

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता व मेरे मुवक्किल दोनों वयस्क हैं। दोनों ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए, इसलिए इसमे दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाए हैं। अब जिम्मेदारी वहन करने से बच रहा है। सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों से युवती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसलिए उसके आरोपों को झूठा नहीं कहा जा सकता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व जांच से जुड़े दस्तावेजों को देखते हुए जस्टिस ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 
 

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