शिवाजी महाराज स्मारक निर्माण पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये सरकार का नीतिगत फैसला 

शिवाजी महाराज स्मारक निर्माण पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये सरकार का नीतिगत फैसला 

Tejinder Singh
Update: 2018-11-02 14:16 GMT
शिवाजी महाराज स्मारक निर्माण पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये सरकार का नीतिगत फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्मारक का निर्माण सरकार का नीतिगत फैसला है। 3600 करोड रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण का फैसला लेते समय सरकार ने सभी वित्तीय पहलू्ओं पर विचार किया है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट की लागत की वसूली के लिए सरकार स्मारक को देखने आनेवाले लोगों से शुल्क वसूल करने पर भी विचार कर रही है। प्रोजेक्ट की भारी लागत को आधार बनाकर प्रोफेसर मोहन भिड़े व कंजर्वेशन आफ एक्सन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

भिड़े ने याचिका में दावा किया था कि राज्य पर कर्ज का भारी बोझ है। इस लिहाज से स्मारक के निर्माण पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की बजाय सरकार को दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि नया स्मारक बनाने की बजाय सरकार को शिवाजी महाराज से जुड़े किलों के सरंक्षण का निर्देश दिया जाए जो कि उपेक्षा का शिकार हैं।  दूसरी याचिका में ट्रस्ट ने दावा किया था कि सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर पर्यवारण से जुड़ी सभी मंजूरिया नहीं ली है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरु करते समय सरकार ने जनसुनवाई भी नहीं ली है। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व याचिका पर गौर करने बाद स्मारक के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और याचिका को समाप्त कर दिया। 

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