हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर रज्जाक की एफआईआर निरस्त करने से किया इनकार
आरोपी के खिलाफ जबलपुर में 23 प्रकरण दर्ज हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर रज्जाक की एफआईआर निरस्त करने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के खिलाफ दर्ज अवैध हथियार रखने की एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया है। वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जैन ने रज्जाक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नया मोहल्ला ओमती निवासी अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि ओमती पुलिस ने उसके निवास से पाँच राइफलें, कारतूस और 15 लोहे के चाकू जब्त किए थे। ओमती पुलिस ने उसके खिलाफ 25 एवं 27 आम्र्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा जब्त सभी राइफलें लाइसेंसी हैं। पुलिस ने उसे फँसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने एफआईआर निरस्त करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
सेशन कोर्ट से भी लगा झटका
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने भी हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमानत आवेदन में कहा गया कि आरोपी को झूठा फँसाया गया है। पुलिस द्वारा जब्त सभी हथियार लाइसेंसी हैं। आरोपी की उम्र 63 वर्ष होने के कारण उसे जमानत का लाभ दिया जाए। लोक अभियोजक अशोक पटेल ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ जबलपुर में 23 प्रकरण दर्ज हैं। उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी।