हाईकोर्ट ने दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

वीडियोकॉन समूह मनी लांड्रिग मामला हाईकोर्ट ने दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Tejinder Singh
Update: 2021-09-08 12:58 GMT
हाईकोर्ट ने दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को मनी लांड्रिग से जुड़े कथित आरोपों का सामना कर रहे आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति व कारोबारी दीपक कोचर की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। याचिका में दीपक कोचर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लांड्रिग मामले को लेकर जारी कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में याचिकाकर्ता (दीपक कोचर) ने दावा किया है कि निचली अदालत एक अक्टूबर 2021 को उनके खिलाफ आरोप तय कर सकती है। इसलिए उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। दीपक को ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। 

बुधवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने दीपक कोचर की याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आखिर आपके (याचिकाकर्ता) मामले में तत्काल सुनवाई करने जैसा क्या है, आखिर आपकी याचिका को सुनवाई में प्राथमिकता क्यों दी जाए, क्या इसलिए आपकी याचिका पर सुनवाई की जाए, क्योंकि निचली अदालत आपके खिलाफ मुकदमा चलाने की दिशा में बढ़ रह रही है। निचली अदालत को इस मामले में आरोप तय करने दिया जाए। हम इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। 

यह बात कहते हुए न्यायमूर्ति ने याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में दीपक कोचर ने मुख्य रुप से कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले को लेकर विशेष अदालत द्वारा ईडी की ओर से 1 जनवरी 2021 को मेरे खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से जुडे आदेश को रद्द किया जाए। क्योंकि यह आदेश कानून के अनुरुप नहीं है और खामीपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि ईडी की जांच सीबीआई द्वारा साल 2019 में दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। सीबीआई ने यह मामला जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह के 5 फर्म को दिए गए कर्ज में हुई अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया है।

 

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