जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा - एनजीओ की जानकारी वेबसाईट पर देने नहीं दे सकते निर्देश

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा - एनजीओ की जानकारी वेबसाईट पर देने नहीं दे सकते निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-21 14:33 GMT
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा - एनजीओ की जानकारी वेबसाईट पर देने नहीं दे सकते निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हम राज्य सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकते  कि वह गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के कार्यस्वरुप व उनके ट्रस्टियों के नाम की जानकारी सरकारी पोर्टल पर जारी करे। पेशे से वकील संजीव पुनालेकर ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 

इससे पहले सहायक सरकारी वकील अभय पटकी ने मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने कहा कि सरकार ने जिन गैर सरकारी संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन आवंटित की है, उनकी जानकारी अपने वेबसाईट पर जारी कर दी है। वेबसाईट पर यह भी सूचना दी गई है कि सरकार ने किस उद्देश्य के तहत गैर सरकारी संस्थाओं को जमीन आवंटित की है। लीज पर दी गई जमीन की अवधि क्या है और उसका शुल्क कितना है।

इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील मधूर राय ने खंडपीठ से आग्रह किया कि सरकार वेबसाइट पर गैर सरकारी संस्थाओं के कार्य व उनके ट्रस्टियों की भी जानकारी दी जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं को दी गई जमीन के विषय में जानकारी वेबसाईट पर डालने की दिशा में कदम उठाए  हैं। अब हम सरकार को इन गैर सरकारी संस्थाओं के कार्य के स्वरुप से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश नहीं दे सकते। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया।

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