हाईकोर्ट: 45 दिनों में निपटाओ चुनाव का विवाद, मामला जीआईएफ चुनाव का

हाईकोर्ट: 45 दिनों में निपटाओ चुनाव का विवाद, मामला जीआईएफ चुनाव का

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-13 16:40 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर।  हाईकोर्ट ने जीआईएफ में कर्मचारियों के चुनाव का निराकरण 45 दिनों में करने के आदेश वहां के निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर दिए, जिसमें प्रशासक द्वारा 11 सितंबर से अब तक चुनाव के विवाद का निराकरण न करने को चुनौती दी थी।
यह कहा याचिका में-
जीआईएफ में कार्यरत शंकरलाल अहिरवार की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि जीआईएफ में कर्मचारियों के चुनाव हुए थे, जिसके रिजल्ट 27 जुलाई 2019 को आया। याचिकाकर्ता को सर्वाधिक वोट मिले। इसके बाद उसी दिन दूसरा रिजल्ट घोषित करके संजय कुमार काटी को सर्वाधिक वोट मिलना बता दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन के बाद जांच की गई और 5 अगस्त को दी गई रिपोर्ट के आधार पर 22 अगस्त 2019 को निर्वाचन अधिकारियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर चुनाव प्रक्रिया कराने की प्रार्थना की। इसके बाद प्रशासक की नियुक्ति 11 सितंबर 2019 को हुई, लेकिन अब तक चुनाव के बारे में कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता आरके पाटीदार हाजिर हुए।

 

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