भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में NIA के आरोपों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में NIA के आरोपों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2021-04-22 13:53 GMT
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में NIA के आरोपों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हम भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी रोना विल्सन व शोमा सेन की याचिका पर 29 अप्रैल 2021 को सुनवाई करेंगे। दोनों आरोपियों ने अपनी याचिका में इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग की है। सेन ने याचिका में दावा किया है कि सायबर हमलावर ने उनके लैपटॉप में दस संदिग्ध पत्र डाले हैं। यह पत्र दूसरे आरोपी के लैपटॉप से निकाले गए हैं। याचिका में यूएस की एक फोरेंसिक फर्म की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों ने खुद के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रकरण से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।

गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि दोनों याचिकाओं में एक जैसा मुद्दा उठाया गया है। इसलिए हम 29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करेंगे। तब तक आरोपी की वकील इंदिरा जय सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर याचिका की प्रति एनआईए को प्रदान करें। 


 

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