सीनियर वेटनरी सर्जन के तबादले पर हाईकोर्ट की सशर्त रोक

सीनियर वेटनरी सर्जन के तबादले पर हाईकोर्ट की सशर्त रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-13 16:35 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर। जबलपुर से दमोह भेजे गए सीनियर वेटनरी सर्जन के तबादले पर हाईकोर्ट ने सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सक्षम अधिकारियों को चार सप्ताह में याचिकाकर्ता के तबादले पर पुनर्विचार करने कहा है। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विचार करने के दौरान वेटनरी विभाग की उस पॉलिसी पर भी गौर किया जाए जिसमें विभिन्न कैटेगरी वाले अस्पतालों में ही कर्मचारियों का ट्रांसफर करने कहा गया है। यह याचिका जबलपुर में सीनियर वेटनरी सर्जन के पद पर पदस्थ डॉ. संजय गुप्ता की ओर से दायर की गई थी।
यह कहना था आवेदक का-
आवेदक का कहना था कि 5 जुलाई 2019 को उनका तबादला दमोह कर दिया गया था। तबादले पर सवाल उठाते हुए याचिका में राहत चाही गई थी कि उनका तबादला निरस्त किया जाए। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एचके उपाध्याय ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए विभाग को तबादले पर पुनर्विचार के निर्देश दिए।
ताकि बच्चों की पढ़ाई न हो प्रभावित-
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने मप्र हाईकोर्ट के दो जजों की बैंच द्वारा दिए गए फैसले का हवाला कोर्ट में पेश किया। उस फैसले में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि उन कर्मचारियों के तबादलों में सरकार विशेष ध्यान दें, जिनके बच्चें 10वीं से 12वीं जैसी महत्वपूर्ण कक्षाओं में पढ़ रहे हों। जहां तक हो सके, उन कर्मचारियों को बिलकुल भी प्रभावित न किया जाए। श्री गांगुली ने कहा कि याचिकाकर्ता का पुत्र भी कक्षा 12वीं में पढ़ रहा है। अब याचिकाकर्ता के तबादले से उनके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होगी। अदालत ने सक्षम अधिकारी को पुनर्विचार के दौरान इस पहलू पर भी विचार करने कहा है।

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