हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा- शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तो स्किल टेस्ट के लिए कैसे बुलाया

हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा- शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तो स्किल टेस्ट के लिए कैसे बुलाया

Tejinder Singh
Update: 2019-02-13 14:46 GMT
हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा- शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तो स्किल टेस्ट के लिए कैसे बुलाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए शैक्षणिक दृष्टि से आयोग्य है तो वह कैसे उस पद के ली गई कौशल परीक्षा (स्किल टेस्ट) में शामिल होकर उत्तीर्ण हो सकता है? हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका की ओर से अपनी विभिन्न अस्पतालों के लिए एक्स रे टेक्निशियन के पद के लिए ली गई परीक्षा को लेकर यह सवाल उठाया है। एक्स रे टेक्निशियन की परीक्षा में शामिल होनेवाले स्वप्निल मोहिते की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया है। स्किल टेस्ट में पास होने के बावजूद मुंबई मनपा ने उसे एक्स रे टेक्निशियन पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। इसलिए मोहिते ने अधिवक्ता मनमोहन अमोणकर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति भूषण गवई की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह हमारी समझ से परे है कि किसी पद के लिए शैक्षणिक रुप से अयोग्य उम्मीदवार उस पद के स्किल टेस्ट में कैसे पास हो सकता है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में लापरवाही व मनमानी के संकेत दिख रहे हैं। हम चाहते है कि मनपा इस मामले में अपना हलफनामा दायर करे। 

एक्स रे टेक्निशियन भर्ती का मामला 

इससे पहले मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि क्लर्क की गलती के चलते याचिकाकर्ता व अन्य आठ लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक रुप से इस पद के लिए आयोग्य है। मुंबई मनपा ने साल 2015 में अपनी विभिन्न अस्पतालों में 51 एक्स रे टेक्निशियन पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए डेढ सौ से अधिक आवेदन आये थे। इसमे से 72 लोगों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता सहित 68 लोग परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 35 लोगों को नियुक्त किया जा चुका है। 
 

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