प्रज्ञा ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के मामले में DGP को मानवाधिकार आयोग का समन

प्रज्ञा ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के मामले में DGP को मानवाधिकार आयोग का समन

Tejinder Singh
Update: 2021-02-25 13:54 GMT
प्रज्ञा ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के मामले में DGP को मानवाधिकार आयोग का समन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के आरोपों के मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को समन भेजकर बुलाया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को आगामी 6 अप्रैल को अपने सामने हाजिर रहने को कहा है। बता दें कि 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में गिरफ्तार के बाद हिरासत में कथित रुप से प्रताड़ित किए जाने के मामले में एक वकील ने शिकायत की थी। साल 2018 में वकील आदित्य मिश्र ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से यह कहते हुए शिकायत की थी कि उन्होंने समाचार चैनल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने बताया था कि जांच करने वाले महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया था।

मिश्रा के मुताबिक साध्वी के दावे से लगता है कि बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को आगे की छानबीन के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भेज दिया था। मंगलवार को राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को समन भेजकर उन्हें 6 अप्रैल को हाजिर रहने को कहा है। ठाकुर और दूसरे आरोपियों ने अदालत की सुनवाई के दौरान भी यह दावा किया था कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया था, हालांकि एटीएस ने आरोपों को गलत बताया था। 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इस मामले में ठाकुर समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 

 

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