पत्नि के हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद

पत्नि के हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-07 08:12 GMT
पत्नि के हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पत्नि की हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे संजय शुक्ला की अदालत ने आरोपी गुल्ला भूमिया पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार बरगी के सुभाष नगर निवासी गुल्ला भूमिया की पत्नि शांतिबाई 24 अक्टूबर 2018 की सुबह राशन दुकान गई थी। वहां पर भीड़ अधिक होने की वजह से वह अपना राशन कार्ड वहीं जमा कर आई थी। दोपहर में राशन कार्ड वापस लाने की बात पर उसका पति गुल्ला भूमिया से विवाद हो गया। इस पर आरोपी गुल्ला भूमिया उसे मारते हुए सड़क पर ले आया और लकड़ी के पटिये से जोरदार प्रहार किया, जिससे शांतिबाई की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से एजीपी अशोक पटेल ने पैरवी की।
 

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