दवा दुकानदारों ने  सर्दी, खाँसी और बुखार की दवा बेची तो थाने में देनी होगी जानकारी

दवा दुकानदारों ने  सर्दी, खाँसी और बुखार की दवा बेची तो थाने में देनी होगी जानकारी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-09 09:20 GMT
दवा दुकानदारों ने  सर्दी, खाँसी और बुखार की दवा बेची तो थाने में देनी होगी जानकारी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मेडिकल स्टोर्स संचालकों को ऐसे ग्राहकों की सूची अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में उपलब्ध करानी होगी, जो सर्दी, खाँसी और बुखार की दवा लेकर जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा यह कदम कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सतर्कता के बतौर उठाया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स संचालकों से मिली  जानकारी के आधार पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पडऩे पर परीक्षण हेतु उनके सैंपल भी लिए जाएँगे।  इसके साथ दवा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में ऐसी दवा दुकानों के संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जहाँ एक साथ समूह में लोग खड़े मिलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि टोटल लॉकडाउन के दौरान शहर और जिले में सभी दवा दुकानों को पूरे दिन खुले रखने की छूट दी गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि इन दुकानों पर भीड़ जुट रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर मेडिकल स्टोर्स को बंद कराने की कार्रवाई करेगा। ऐसी दुकानों को सील किया जाएगा और उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएँगे।
 

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