हाईकोर्ट का सरकार से सवाल - रेस्टोरेंट में आग लगी तो जान गवाने वालों के परिजन को मिल सकता है मुआवजा

हाईकोर्ट का सरकार से सवाल - रेस्टोरेंट में आग लगी तो जान गवाने वालों के परिजन को मिल सकता है मुआवजा

Tejinder Singh
Update: 2019-07-29 14:41 GMT
हाईकोर्ट का सरकार से सवाल - रेस्टोरेंट में आग लगी तो जान गवाने वालों के परिजन को मिल सकता है मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका से जानना चाहा है कि क्या रेस्टोरेंट में आग लगने से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उसके पास कोई नीति है? हाईकोर्ट ने यह सवाल करते हुए सरकार को 6 अगस्त तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।  न्यायमूर्ति अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ ने यह निर्देश महानगर के कुर्ला स्थिति एक रेस्टोरेंट में साल 2015 में लगी आग के चलते जान गवाने वाले आठ युवाओं के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया था कि जिस रेस्टोरेंट में आग लगी थी उसके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं थी। फिर भी मुंबई महानगरपालिका ने उसे रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस प्रदान कर दिया। रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण किया गया था। जिसके चलते रेस्टोरेंट में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यह घटना  रेस्टोरेंट मालिक व मनपा के अधिकारियों की लापवाही के चलते घटी है। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मनपा अगली सुनवाई के दौरान बताए की जिस रेस्टोरेंट में आग की घटना घटी क्या उसने फायर ब्रिगेड से एनओसी ली थी? क्या रेस्टोरेंट की शुरुआत के लिए जरुरी अनुमति ली गई थी? यदि इन दोनों सवालों के जवाब नकारात्मक हैं तो मनपा ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। इसकी जानकारी हमे हलफनामे में दी जाए। 


 
 

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