स्मैक की जब्ती साबित नहीं तो प्रकरण दर्ज करना गलत

आरोपी के खिलाफ प्रकरण खारिज स्मैक की जब्ती साबित नहीं तो प्रकरण दर्ज करना गलत

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-03 15:58 GMT
स्मैक की जब्ती साबित नहीं तो प्रकरण दर्ज करना गलत

 डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने एक अहम फैसले में कहा कि जब आरोपी से स्मैक की जब्ती ही साबित नहीं की जा सकी, तब उस पर एनडीपीएस एक्ट का केस करना पूरी तरह अनुचित और गलत है। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार रजक की कोर्ट ने इस मत के साथ एक मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण खारिज कर दिया।
मक्कानगर, हनुमानताल निवासी हैदर अली की ओर से अधिवक्ता राजेश यादव, ममता यादव, अरुण यादव ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को बेलबाग पुलिस ने 31 अक्टूबर 2018 को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उससे 180 ग्राम स्मैक की झूठी जब्ती दर्शाते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए जब्ती के अधिकतर गवाह कोर्ट में मुकर गए। इस पर कोर्ट ने जब्ती का कोई साक्ष्य न पाकर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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