एक माह में बहू और पोता खाली करें बुजुर्ग की संपत्ति, नहीं तो पुलिस कराएगी खाली
एक माह में बहू और पोता खाली करें बुजुर्ग की संपत्ति, नहीं तो पुलिस कराएगी खाली
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से एक बुजुर्ग को बड़ी राहत मिली है।मामला बुजुर्ग द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर उसकी बहू और पोते द्वारा किए गए कब्जे से संबंधित था। अपीलीय अधिकरण ने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम के तहत फैसला सुनाते हुए वयोवृद्ध बलजीत सिंह भाटिया की संपत्ति 30 दिनों में खाली करने का आदेश उनकी बहू और पोते को दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा न होने पर गढ़ा थाने के टीआई आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।
संपत्ति अपने नाम कराने लगातार दबाव बना रहे थे
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर के अनुसार बुजुर्ग की बहू व पोते ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, वे बुजुर्ग की संपत्ति अपने नाम कराने लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसा न करने पर उन्हें प्रताडि़त किया जाता था। इसकी शिकायत मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू करके नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराकर सीनियर सिटीजन अधिकरण में प्रकरण दायर कराया। वहां से बुजुर्ग के खिलाफ पारित आदेश को अपीलीय अधिकरण ने पलट दिया।