भुजबल के ट्रस्ट को आवंटित जमीन के मामले में स्थिति को यथावत रखने का निर्देश

भुजबल के ट्रस्ट को आवंटित जमीन के मामले में स्थिति को यथावत रखने का निर्देश

Tejinder Singh
Update: 2018-04-26 13:06 GMT
भुजबल के ट्रस्ट को आवंटित जमीन के मामले में स्थिति को यथावत रखने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट को आवंटित जमीन को लेकर  सिडको को स्थिति को यथावत रखने को कहा है। फिलहाल यह जमीन सिडको के कब्जे में है। सिडको की ओर से जमीन अपने कब्जे में लेने की कार्रवार्ई के खिलाफ मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सिडको ने नियमों के विपरीत जाकर कार्रवाई की है। जमीन का कब्जा लेने से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। 

ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका 
गुरुवार को जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की जस्टिस के सामने ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस मामले को लेकर  सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी आवेदन दायर किया है। सुनवाई के दौरान दमानिया की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने जमीन के विषय में शिकायत की थी। साथ जमीन के आवंटन को रद्द करने का अनुरोध किया है। मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उन्हें दमानिया की प्रति अभी मिली है। इसलिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए वक्त दिया जाए। 

सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित 
इसके बाद जस्टिस ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी और मामले को लेकर स्थिति यथावत रखने के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया। सिडको के मुताबिक ट्रस्ट को शैक्षणिक उद्देश्य के तहत नई मुंबई के सानपाडा में लीज पर साल 2003 में 35 सौ मीटर जमीन आवंटित की गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जमीन का कोई  इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए सिडको ने नियमों के तहत जमीन को कब्जे में लेने की दिशा में कदम उठाए है। 
 
 

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