मुंबई मनपा के चार प्रभाग में नगरसेवक के उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

मुंबई मनपा के चार प्रभाग में नगरसेवक के उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

Tejinder Singh
Update: 2019-05-16 15:40 GMT
मुंबई मनपा के चार प्रभाग में नगरसेवक के उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका के चार प्रभागों में नगरसेवक  का उप चुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक महीने पहले हाईकोर्ट ने अवैध जाति प्रमाणपत्र के आधार पर इन प्रभागों से चुनाव जीतनेवाली भारतीय जनता पार्टी की नगरसेवक केशर पटेल व मुरजी पटेल के अलावा कांग्रेस की स्टेफी केणी व राजपति यादव को नगरसेवक पद के लिए अपात्र ठहरा दिया था। इसके बाद मनपा चुनाव के दौरान दूसरे क्रमांक पर आनेवाले उम्मीदवारों को नगरसेवक के रुप में कार्य करने का अवसर मिला है। 

इस बीच चुनाव आयोग ने मनपा के इन चारों प्रभागों में चुनाव को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। जिसे चुनौती देते हुए चुनाव के दौरान प्रभाग क्रमांक 76,32,81 व 28 में दूसरे क्रमांक पर रहनेवाले नगरसेवक नितिन सलाग्रे (कांग्रेस) व शिवसेना के संदीप नाईक,शंकर हुंडारे व गीता भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को अवकाश न्यायमूर्ति अजय गडकरी व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि आयोग ने इन इलाकों में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में अधिसूचना जाहिर की है। अायोग ने इन प्रभागों में अभी तक चुनाव घोषित नहीं किया है। ऐसे में उपचुनाव कराए जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है?  मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने उपचुनाव कराने पर 12 जून तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कोर्ट शुरु होने के बाद रखी है। 

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