हाईकोर्ट की जबलपुर और ग्वालियर बैंचों में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन

हाईकोर्ट की जबलपुर और ग्वालियर बैंचों में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-21 09:08 GMT
हाईकोर्ट की जबलपुर और ग्वालियर बैंचों में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और ग्वालियर बैंचों में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले 14 अप्रैल को सिर्फ इन्दौर खण्डपीठ के लिए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। सोमवार को चीफ जस्टिस ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर उक्त फैसला लिया। रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेन्ट नेचर वाले मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। 
हाईकोर्ट ने अपलोड किया वीसी का एप- वहीं अर्जेन्ट मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के संबंध में एक मोबाइल एप हाईकोर्ट ने अपनी बेवसाइट पर सोमवार को अपलोड किया है। 
बेवसाइट पर एप के इंस्टॉलेशन से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। इस एप को अधिवक्ता या पक्षकार अपने मोबाइल या कम्प्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद अपने मुकदमे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई  में शामिल हो सकते हैं।
आज दो बैंचों में होगी सुनवाई 
अर्जेन्ट मामलों पर हाईकोर्ट में मंगलवार से सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच के सामने कोरोना संक्रमण से संबंधित 3 मामले सुनवाई के लिए लगे हुए हैं। इनमें से एक मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को राहत के रूप में 30-30 हजार रुपए दिए जाने की प्रार्थना करते हुए डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के अध्यक्ष ओपी यादव की ओर से दायर किया गया है। दूसरा मामला प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर ग्वालियर के अधिवक्ता सुनील कुमार जैन व 3 अन्य की ओर से दायर किया गया है। इन मामलों पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच विगत 17 मार्च से सुनवाई कर रही है। इसी तरह तीसरा मामला भोपाल मेमोरियल अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ भोपाल ग्रुप इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्शन की ओर से दायर किया गया है।  वहीं जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ के सामने 2 आपराधिक मामले सुनवाई के लिए लगे हुए हैं। 

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