जूडॉ ने हाईकोर्ट में कहा- सरकार से मिला है कार्रवाई वापस लेने का आश्वासन

जूडॉ ने हाईकोर्ट में कहा- सरकार से मिला है कार्रवाई वापस लेने का आश्वासन

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-09 16:33 GMT
जूडॉ ने हाईकोर्ट में कहा- सरकार से मिला है कार्रवाई वापस लेने का आश्वासन



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चल रही सुनवाई स्थगित कर दी है। डिवीजन बैंच ने बुधवार को यह निर्णय जूडॉ के अधिवक्ता के उस वक्तव्य के आधार पर लिया है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से जूडॉ के खिलाफ चल रही कार्रवाई वापस लेने का मौखिक आश्वासन मिला है। डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया कि आवश्यकता होने पर इस मामले में फिर से सुनवाई की जा सकेगी।
जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर अधिवक्ता प्रणय चौबे की ओर से पूर्व से विचाराधीन जनहित याचिका में आवेदन दायर किया गया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 3 जून को जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अवैध घोषित कर दी थी। जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे।
कार्रवाई पर सहानुभूति विचार करने की अपेक्षा-
जूनियर डॉक्टर्स ने 7 जून को हड़ताल समाप्त कर दी। इसके बाद काम पर वापस लौट आए। हाईकोर्ट ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जूनियर डॉक्टर्स की सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की थी कि जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। बुधवार को जूडॉ की ओर से सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें कार्रवाई वापस लेने का मौखिक आश्वासन दिया है। इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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