कमला मिल अग्निकांड : हाईकोर्ट ने पब मालिक युग तुली की जमानत अर्जी की खारिज

कमला मिल अग्निकांड : हाईकोर्ट ने पब मालिक युग तुली की जमानत अर्जी की खारिज

Tejinder Singh
Update: 2018-04-27 14:13 GMT
कमला मिल अग्निकांड : हाईकोर्ट ने पब मालिक युग तुली की जमानत अर्जी की खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कमला मिल अग्निकांड के मामले में आरोपी व मोजो ब्रिस्टो पब के सह मालिक युग तुली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।  पिछले साल हुए इस अग्नीकांड में 14 लोगों की जान चली गई थी जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मामले में आरोपी तुली ने जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अजय गड़करी ने खारिज कर दिया। तुली को इस मामले में जनवरी माह के मध्य में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले तुली ने सेशन कोर्ट में भी जमानत के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसलिए तुली ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

जमानत आवेदन में तुली ने कहा था कि वन अबव पब के स्टाफ  की गलती के चलते आग लगी थी। इसमे मेरी  कोई भूमिका नहीं थी। सुनवाई के दौरान तुली के वकील ने कहा कि जिस पब के मेरे मुवक्किल मालिक है  वहां पर किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी ने तुली की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तुली की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तुली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

Similar News