एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची कंगना रनौत

सिखों के खिलाफ टिप्पणी एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची कंगना रनौत

Tejinder Singh
Update: 2021-12-09 15:20 GMT
एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची कंगना रनौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलिवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सिख समुदाय को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रनौत ने पिछले दिनों इस्टाग्राम पर पोस्ट करके सिख समुदाय की तुलना खालिस्तानियों से की थी। जिसे सिख समुदाय ने अनुचित व अपमानजनक मानते हुए मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। 

अधिवक्ता रिजवान सिद्दिकी के माध्यम से दायर की गई याचिका में रनौत ने दावा किया है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) के तहत मामला ही नहीं बनता है। मेरे मुवक्किल ने अपने मौलिक अधिकार के दायरे में रहकर पोस्ट किया था। यह पोस्ट किसान आंदोलन में शामिल प्रतिबंधित संगठनों को लेकर था। याचिका में रनौत ने कहा है कि पुलिस  इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करने में पूरी तरह विफल रही है।

दुर्भावना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ताकि मैं (रनौत) अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल न कर सकू। यह मामला मेरे बोलने की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को दबाने के लिए दर्ज किया गया है। रनौत के खिलाफ पेशे से वकील अमरजीत सिंह संधु, मनजिंदर सिंह सिरसा व जसपाल सिंह सिद्धु ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर रनौत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। 

 

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