कंगना ने बंगले में तोड़फोड़ के लिए मांगा दो करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने जारी रखी अंतरिम राहत 

कंगना ने बंगले में तोड़फोड़ के लिए मांगा दो करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने जारी रखी अंतरिम राहत 

Anita Peddulwar
Update: 2020-09-15 12:22 GMT
कंगना ने बंगले में तोड़फोड़ के लिए मांगा दो करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने जारी रखी अंतरिम राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई महानगरपालिका की ओर से उनके बंगले में की गई तोड़क कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में बदलाव किया है। याचिका में कंगना ने अब अपना घर अवैध रुप से गिराए जाने को लेकर दो करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि मनपा ने बंगले में स्थित उसके ऑफिस के 40 प्रतिशत हिस्से को गिरा दिया है। जिससे वहां लगे मंहगे झूमर व डेकोरेशन से जुड़े काम का नुकसान पहुंचा है।

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें अपनी जगह को इस्तेमाल करने लायक बनाने की अनुमति दी जाए। याचिका में दावा किया गया है कि मनपा की ओर से की गई यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। मनपा के कर्मचारियों को इस विषय पर 9 सितंबर 2020 को याचिका दायर होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर मनपाकर्मी बंगले को गिराने में व्यस्त रहे। याचिका के मुताबिक मनपा की कार्रवाई से उनकी 40 प्रतिशत चल संपत्ति नष्ट हो गई है। मनपा की ओर से की गई इस अवैध कार्रवाई से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए मनपा को दो करोड़ रुपए मुआवजे के रुप में देने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर 2020 को होगी। तब तक उन्हें कोर्ट से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी

 
 

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