अभिनेत्री थापा हत्याकांड : दो को आजीवन कारावास, अपहरण कर इलाहाबाद में की थी हत्या 

अभिनेत्री थापा हत्याकांड : दो को आजीवन कारावास, अपहरण कर इलाहाबाद में की थी हत्या 

Tejinder Singh
Update: 2018-05-11 14:12 GMT
अभिनेत्री थापा हत्याकांड : दो को आजीवन कारावास, अपहरण कर इलाहाबाद में की थी हत्या 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री मिनाक्षी थापा हत्याकांड मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिन मुजरिमों को यह सजा सुनाई गई है उनके नाम अमित जैसवाल व प्रीति सुरीन है। अदालत ने इन दोनों मुजरिमों को थापा की हत्या, अपहरण, हफ्ता वसूली व हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया है। न्यायाधीश एसजी शेट्ये ने इन दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,361(ए) 120बी, व 201 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को तीन धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस तरह से दोनों मुजरिमों को तीन बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सभी सजाए एक साथ चलेंगी।

दोनों आरोपियों ने साल 2012 में बेहद निर्मम तरीके से थापा की हत्या कर दी थी। थापा की पहचान न की जा सके इसके लिए दोनों ने थापा के सिर व धड को अलग-अलग जगह फेक दिया था। पैसे के लालच में थापा की हत्या कर दी गई थी। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि मूलरुप से नेपाल की रहनेवाली थापा बालीवुड में काम की तलाश में देहारादून से मुंबई आयी थी। मुंबई आने से पहले थापा डांस टीचर के रुप में काम करती थी।

मुंबई आने के बाद उसने बालीवुड में काम के लिए जरुरी प्रशिक्षण भी लिया था। इसके बाद उसने कई फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएं निभाई थी। इस बीच उसकी मुलाकात फिल्मों में बतौर जूनिअर आर्टिस्ट काम करने वाली प्रीति सूरीन व अमिल जैसवाल से हुई। थापा के संपन्न घर से होने की बात जानने के बाद दोनों ने थापा के अपहरण की साजिश रची। थापा के अपहरण के बाद आरोपियों ने उसके घरवालों से 15-15 लाख रुपए मांगे। पैसे न मिलने के चलते दोनों ने थापा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। 

 

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