लूट और हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना

लूट और हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-15 18:28 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर। खमरिया थाना क्षेत्र में स्थित एक खेत में बने मकान में एक वृद्ध को लूटकर उसकी हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे इंद्रा सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले दोनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में कुल 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार उत्तर प्रदेश के बांदा विसण्डा के ग्राम आलिया में रहने वाला विजय सिंह उर्फ बड़कू व राजाबाबू यादव ने  23 व 24 दिसंबर 2013 की दरम्यिानी रात को खमरिया थाना क्षेत्र के एक खेत में बने मकान में घुसकर रामचंद्र मिश्रा के साथ पहल मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने उनके पास रखे रुपये व सोने की चैन व मोबाईल लूटा और फरार हो गए थे। मृतक रामचंद्र  के पुत्र आलोक की शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर लूटी हुई सामग्री बरामद की थी। सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

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