छिंदवाड़ा में चार दिन रहेगा लॉकडाउन1 से 4 अगस्त तक सभी गतिविधियां रहेगी बंद

छिंदवाड़ा में चार दिन रहेगा लॉकडाउन1 से 4 अगस्त तक सभी गतिविधियां रहेगी बंद

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-29 13:13 GMT
छिंदवाड़ा में चार दिन रहेगा लॉकडाउन1 से 4 अगस्त तक सभी गतिविधियां रहेगी बंद

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। एक साथ 21 मरीज कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने जिले में चार दिनों के लॉक डाउन की घोषणा की है। अब 1 से 4 अगस्त तक जिले में संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा। आवागमन 5 अगस्त सुबह 5 बजे से शुरु हो सकेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान और कार्यालय व दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। लॉक डाउन के दौरान जिले की सभी राजस्व सीमाएं भी सील रहेगी।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी करते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कफ्र्यू लागू कर दिया है। इसके पहले 10 बजे तक बाजारों को खुला रखने के निर्देश थे। वहीं ये भी निर्देशित किया कि अब रविवार के अलावा शनिवार को भी हर सप्ताह संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान मुख्य बाजार, सरकारी दफ्तर से लेकर सभी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
सीमाएं सील, आवागमन रहेगा प्रभावित
लॉक डाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। सिर्फ बायपास व हाईवे मार्ग पर ही अंतर्जिला आवागमन की अनुमति होगी। जिले के बाहरी व्यक्तियों का इस दौरान जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। चार दिन के लॉक डाउन के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सदस्यों के साथ की बैठक, फिर लिया निर्णय
लॉक डाउन की घोषणा के पहले कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक ली। सदस्यों ने कहा कि शनिवार व रविवार को लॉक डाउन लगाना अनिवार्य हो गया। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है। वहीं त्यौहार के चलते बाजारों में भीड़भाड़ और बढ़ सकती है, जिसको ध्यान मे रखते हुए लॉक डाउन लगाना आवश्यक हो गया है।
इन्हें मिलेगी छूट
लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े जैसे दूध व अखबार वितरण सुबह हो सकेगा। इसके अलावा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस और पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की टंकियां ले जाने वाले वाहन, मेडिकल स्टोर, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका के वह कर्मचारी जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं उन्हे लॉक डाउन में छूट रहेगी, लेकिन कर्मचारियों को शासकीय पहचान पत्र रखने होंगे। लॉक डाउन की अवधि के दौरान होटल, कोचिंग संस्थान मुख्य बाजार सहित जिले की सभी फुटकर व बड़ी दुकानें नहीं खोली जाएगी।
 

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