लंबी अवधि की लीज पर लागू है रेरा, लवासा पर भी लगेगा : हाईकोर्ट
लंबी अवधि की लीज पर लागू है रेरा, लवासा पर भी लगेगा : हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथारिटी (रेरा) से जुड़ा कानून लंबी अवधि के लिए किए जानेवाले लीज अनुबंध पर भी लागू होता है। अथारिटी ऐसे अनुबंध के तहत मुआवजे की मांग को लेकर आनेवाली शिकायतों पर सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति शालनि फणसालकर जोशी ने पुणे की लवासा कार्पोरेशन की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है। लवासा पुणे में लीज पर ली गई जमीन पर एक टाउनशिप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है।
न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में साफ किया है कि अथारिटी के पास लवासा के खिलाफ आयी शिकायतों को सुनने का अधिकार है। रेरा से जुड़ा कानून लवासा पर लागू होता है। 999 सालों के लिए लीज पर ली गई जमीन पर जारी प्रोजेक्ट के तीन फ्लैट समय पर न दिए जाने के चलते फ्लैट खरीददारों ने अथारिटी के पास शिकायत की थी। अथारिटी ने फ्लैट खरीदनेवालों के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके खिलाफ लवासा कार्पोरेशन ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
इससे पहले कार्पोरेशन ने न्यायमूर्ति फणसालकर जोशी के सामने दावा किया था कि रेरा कानून लीज अनुबंधो पर लागू नहीं होता है। लेसर को रेरा कानून के तहत दी गई प्रमोटर की परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे अनुबंध के तहत किए जानेवाले सौदों में स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता है। किंतु न्यायमूर्ति ने लवासा के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। और कहा कि रेरा कानून उस पर लागू होता है।