महाराष्ट्र विधानसभा : निलंबित भाजपा के 12 विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

महाराष्ट्र विधानसभा : निलंबित भाजपा के 12 विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Tejinder Singh
Update: 2021-07-22 15:59 GMT
महाराष्ट्र विधानसभा : निलंबित भाजपा के 12 विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा के 12 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि उन्हें 1 साल के लिए निलंबित करने का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया और ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी नहीं सुना गया है। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने गुरुवार को यहां महाराष्ट्र सदन में मीडिया से बातचीत में बताया कि 12 निलंबित विधायकों के चार समूह बनाकर हमने सुप्रीम कोर्ट में चार याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि जिस गैरकानूनी प्रस्ताव के तहत हमें निलंबित किया गया है, उस अवैध प्रस्ताव को खारिज किया जाए। इसके साथ ही अदालत से याचिका में यह भी गुहार लगाई है कि स्पीकर के निलंबन की कार्रवाई के प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाई जाए तथा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला आने तक उनके सभी अधिकार बहाल किया जाए।

बता दें कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के आरोप में 6 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसबा से 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था। निलंबित किए गए 12 भाजपा विधायकों में आशीष शेलार, गिरिश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, संजय कुटे, पराग अलवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बागडिया के नाम शामिल है। संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परभ भाजपा विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाए थे, जिसे ध्वनि मत से मंजूर कर लिया गया था। 

 

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